चिदंबरम को ज़मानत, पर रिहा नहीं हो पाएँगे


सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में ज़मानत दे दी है.


हालांकि इसके बावजूद चिदंबरम रिहा नहीं हो पाएँगे क्योंकि वे इस मीडिया समूह से संबंधित मनी लॉन्डरिंग के एक अन्य मामले में 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं


पूर्व वित्त मंत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत की अर्ज़ी ख़ारिज होने के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी.


मंगलवार को जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेष रॉय की तीन सदस्यों की खंडपीठ ने चिंदबरम को ज़मानत देने का फ़ैसला सुनाया.


इस फ़ैसले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का फ़ैसला निष्प्रभावी हो जाएगा और अगर किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं होगी तो उन्हें रिहा किया जा सकता है